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जयपुर में एक नाबालिग के साथ बार-बार यौन उत्पीड़न के आरोप में जुलाई 2025 में यश दयाल का नाम एफआईआर में दर्ज किया गया था।
यश दयाल. (फोटो- आरसीबी मीडिया)
राजस्थान उच्च न्यायालय ने भारतीय क्रिकेटर यश दयाल को उनके खिलाफ दर्ज बलात्कार के मामले में अंतरिम राहत दी है।
यह आदेश न्यायमूर्ति गणेश राम मीना की एकल पीठ ने दयाल की अग्रिम जमानत अर्जी पर सुनवाई के दौरान पारित किया.
कोर्ट ने अंतरिम सुरक्षा देते हुए साफ कर दिया कि क्रिकेटर को जांच एजेंसी के साथ पूरा सहयोग करना होगा.
मामला क्या है?
आईपीएल क्रिकेटर यश दयाल को जुलाई 2025 में दूसरी एफआईआर में नामित किया गया था, जिसमें 2023 में जयपुर की एक नाबालिग के साथ बार-बार यौन उत्पीड़न का आरोप लगाया गया था।
यह घटनाक्रम उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद में उनके खिलाफ एक और बलात्कार की शिकायत दर्ज होने के कुछ हफ्तों बाद आया, जहां एक महिला ने उन पर उसका “शोषण” करने का आरोप लगाया था।
दूसरी एफआईआर जयपुर के सांगानेर सदर थाने में दर्ज की गई. मामला भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) की धारा 64 के तहत दर्ज किया गया था, जिसमें यौन अपराधों से बच्चों के संरक्षण (POCSO) अधिनियम के प्रासंगिक प्रावधानों के साथ-साथ न्यूनतम 10 साल की जेल की सजा का प्रावधान है।
शिकायत के अनुसार, 2023 में पहले कथित हमले के समय पीड़िता की उम्र 17 साल थी।
एफआईआर में आगे आरोप लगाया गया कि आरोपी, एक तेज गेंदबाज जो आईपीएल फ्रेंचाइजी रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु (आरसीबी) के लिए खेलता है, ने इस साल जयपुर के एक होटल में उसके साथ फिर से मारपीट की।
23 जनवरी 2026, 4:16 अपराह्न IST
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